महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई बांधकाम कामगार योजना राज्य के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है। यह योजना उन श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्यों में शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य राज्य के मजदूर वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसके अलावा, योजना में शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य बीमा, विवाह सहायता, और घर निर्माण के लिए आर्थिक मदद जैसे कई अन्य लाभ भी शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में अभी भी कई कामकाजी परिवार हैं जिन्हें अपनी वित्तीय स्थिति के कारण दैनिक जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यह योजना ऐसे परिवारों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है।
बांधकाम कामगार योजना के लिए पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया

बांधकाम कामगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसे मजदूर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, आवेदक को पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक बांधकाम कामगार के रूप में काम किया होना चाहिए।
पंजीकरण के लिए, आवेदक को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पते का प्रमाण, वोटर कार्ड, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, और एक बैंक खाता (आधार से लिंक) जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पंजीकरण की फीस 25 रुपये (एक बार) और 60 रुपये मासिक वर्गणी के रूप में (5 साल के लिए) जमा करनी होगी। आवेदक माहाबोकव की आधिकारिक वेबसाइट (https://mahabocw.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बांधकाम कामगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ और कल्याणकारी योजनाएं
इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत कामगारों को 32 प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। इनमें आरोग्य विमा के तहत अपघात विमा संरक्षण, वैद्यकीय विमा संरक्षण, मातृत्व लाभ, और वृद्धत्व लाभ शामिल हैं। कामगारों को शिक्षा सहायता के रूप में कक्षा 1 से 7 के लिए 2,500 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 8 से 10 के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, और उच्च शिक्षा के लिए 10,000 से 100,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।
अन्य महत्वपूर्ण लाभों में पहले विवाह के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना शामिल हैं। इसके अलावा, 5 फरवरी 2025 से, ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे कामगार अपने घर से ही आवेदन कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए तारीख चुन सकते हैं।
कामगारों के लिए एक विशेष योजना अटल बांधकाम कामगार (ग्रामीण) आवास योजना भी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र कामगारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए, कामगार को कम से कम एक वर्ष से मंडळ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसके या उसके जीवनसाथी के नाम पर महाराष्ट्र में पक्का घर नहीं होना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए, कामगार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ की आधिकारिक वेबसाइट https://mahabocw.in/ पर जा सकते हैं या 022-24306717 पर संपर्क कर सकते हैं।