हरिश्चंद्र सहायता योजना: ओडिशा में मृतक के अंतिम संस्कार पर 2000 से 3000 रुपये की आर्थिक मदद, जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

ओडिशा सरकार ने हरिश्चंद्र सहायता योजना के तहत राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मृतक सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 2,000 रुपये और शहरी क्षेत्र के परिवारों को 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं। 2013 में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने अब तक 1.68 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया है और 32 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि वितरित की गई है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ओडिशा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी या आयकर दाता का दर्जा नहीं होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट cmrfodisha.gov.in पर विजिट करें।

हरिश्चंद्र सहायता योजना 2024: पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए आय सीमा 5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित है। मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक का आधार कार्ड योजना में आवेदन के लिए अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची में राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। विशेष रूप से बीपीएल परिवार और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शव वाहन सुविधा के माध्यम से मृतक को समय पर उनके गाँव या शहर पहुँचाया जा सके।

हरिश्चंद्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

harischandra yojana
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  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmrfodisha.gov.in पर जाकर “Harischandra Sahayata Yojana” सेक्शन में क्लिक करें।
  2. नया पंजीकरण: “नया उपयोगकर्ता” विकल्प चुनकर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। ओटीपी सत्यापन के बाद एक यूजर आईडी जेनरेट होगी।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद मृतक का नाम, पता, मृत्यु की तारीख, और बैंक खाता विवरण जैसी जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की जाँच करने के बाद “सबमिट” बटन दबाएं। आवेदन की स्थिति की जांच “एप्लिकेशन स्टेटस” सेक्शन में की जा सकती है।

लाभार्थी 15 दिनों के भीतर सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है, तो टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155369 पर संपर्क किया जा सकता है।

आधिकारिक वेबसाइट: cmrfodisha.gov.in
हेल्पलाइन नंबर: 155369

यह योजना ओडिशा सरकार की एक प्रगतिशील पहल है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मुश्किल समय में सहारा देती है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना ने राज्य के 29 जिलों में 39 शव वाहनों की सुविधा भी शुरू की है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करके तुरंत लाभ उठाएं!

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