झारखंड राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा और खेती को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) शुरू की है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि के कारण फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, बल्कि सरकार सीधे नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता देती है।
इससे किसानों को खेती में होने वाले जोखिम से निपटने में मदद मिलती है और उनकी आजीविका सुरक्षित रहती है। झारखंड के स्थायी किसान, चाहे वे भूमि मालिक हों या भूमिहीन, इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
यह योजना किसानों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लाभ पहुंचाती है और फसल के नुकसान के आधार पर प्रति एकड़ 3000 से 5000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि पर यह सहायता दी जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित होती हैं। योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से खरीफ और रबी की प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, आलू, चना, सरसों, धान और मक्का शामिल हैं।
झारखंड फसल राहत योजना के तहत आर्थिक सहायता और पात्रता मापदंड
झारखंड राज्य फसल राहत योजना किसानों को फसल नुकसान के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि फसल का नुकसान 30% से 50% के बीच होता है तो किसान को प्रति एकड़ 3000 रुपये और 50% से अधिक नुकसान होने पर 4000 से 5000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है।
यह राशि अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए ही लागू होती है। इस योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए किसान का झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, साथ ही उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। किसान के पास वैध भूमि दस्तावेज और आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए। सरकारी नौकरी या पेंशनधारी किसान इस योजना के पात्र नहीं होते।
यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान को कवर करती है, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव आदि। हालांकि, युद्ध, परमाणु हमले, जंगली जानवरों के हमले या किसानों की लापरवाही से हुए नुकसान इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। यह योजना किसानों को बिना किसी प्रीमियम के सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को फसल बीमा की जटिलताओं से बचाव मिलता है और वे खेती जारी रख सकते हैं।
झारखंड फसल राहत योजना में आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक वेबसाइट

किसान झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। किसान आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर जाकर या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, भूमि के वैध दस्तावेज (एलपीसी/भूमि रसीद), बैंक खाता विवरण और फसल नुकसान का प्रमाण शामिल हैं।
आवेदन के बाद, संबंधित विभाग द्वारा फसल नुकसान का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
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