गुजरात सरकार ने कुवरबाई नु मामेरु योजना के तहत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह पर 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों के विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
1 अप्रैल, 2021 के बाद विवाहित बेटियों को यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। 1991 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक 2.5 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया है और 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि वितरित की गई है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को गुजरात का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विवाह के दो साल के भीतर ही आवेदन करना जरूरी है। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-समाज कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से लाभार्थी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुवरबाई नु मामेरु योजना 2024: पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित होना चाहिए और उसका बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है। विवाहित बेटी की आयु विवाह के समय 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही लाभ दिया जाता है, और पुनर्विवाह के मामले में सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण, और पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। विशेष रूप से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने वाली बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलता है, बशर्ते वे सभी शर्तों को पूरा करती हों।
कुवरबाई योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

- ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esamajkalyan.gujarat.gov.in पर जाकर “Citizen Login” सेक्शन में नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें।
- प्रोफाइल अपडेट करें: लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, और निवास प्रमाण जैसी जानकारी अपडेट करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: होमपेज पर “कुवरबाई नु मामेरु योजना” का चयन करें और विवाह की तारीख, बेटी का आधार नंबर, और बैंक खाता विवरण जैसी जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: फॉर्म की जांच करने के बाद “सबमिट” बटन दबाएं और आवेदन संख्या नोट कर लें। आवेदन की स्थिति की जांच “Application Status” सेक्शन में की जा सकती है।
लाभार्थी 30 दिनों के भीतर सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है, तो टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-123-4567 पर संपर्क किया जा सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट: esamajkalyan.gujarat.gov.in
हेल्पलाइन नंबर: 1800-123-4567
यह योजना गुजरात सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने में मदद करती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना ने राज्य के 33 जिलों में 1.2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाया है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करके तुरंत लाभ उठाएं!