महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार के दैनिक खर्चों में मदद कर सकें।
यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लक्षित करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
आपको बता दें कि इस योजना की आवेदन अंतिम तिथि जल्द ही समाप्त होने वाली है, और जो महिलाएं इस अवसर का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें तुरंत आवेदन करना चाहिए। यह योजना 1 जुलाई 2024 से शुरू हुई थी और पात्र महिलाओं को लाभ देना शुरू कर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने योग्य लाभार्थियों की 10वीं किस्त भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और जल्द ही यह पैसा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए जो महिलाएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं, उन्हें इस अवसर को न गंवाने की सलाह दी जाती है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आवेदन अंतिम तिथि और प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहीण योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की है। इससे पहले भी कई महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी भी बहुत सी योग्य महिलाएं किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाई हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आप मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर या नारीशक्ति दूत मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पर जाकर “अर्जदार लॉगिन” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरना सुनिश्चित करें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
लाडकी बहीण योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- परिवार में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं
आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम)
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट
- स्वघोषणा पत्र
यह योजना महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार के साथ-साथ समाज के विकास में भी अपना योगदान दें। इसलिए, यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और 15 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन जमा करना न भूलें।