राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की गई है जो पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानी जाती थी। 19 फरवरी 2024 को इस योजना का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी व्यक्ति बीमारी के कारण आर्थिक तंगी का सामना न करे।
इस योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही 10 लाख रुपए का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, छोटे एवं सीमान्त किसानों, तथा संविदा श्रमिकों को बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि अन्य परिवार मात्र 850 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ और कवरेज

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1806 प्रकार के पैकेज उपचार दिए जाते हैं, जिनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 1732 चिकित्सा संस्थान जुड़े हुए हैं, जहां कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्च भी कवर किया जाता है।
इसके अलावा, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोकीलियर इंप्लांट जैसे महंगे उपचार भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। राज्य में 1 करोड़ 43 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल राशन कार्ड धारक, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में शामिल हैं।
आवेदन करने के लिए आपको जन आधार कार्ड या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए आप सरकारी वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के समय आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।
पंजीकरण के बाद, अस्पताल में भर्ती के समय लाभार्थी की पहचान जन-आधार कार्ड नंबर/जन-आधार ईआईडी/पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से की जाती है। मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय योजना के काउंटर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करनी होती है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://maayojana.rajasthan.gov.in/#/home पर भी विजिट कर सकते हैं।