राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: परिवार के मुखिया की मृत्यु पर मिलेंगे 30,000 रुपये, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन और पाएं तुरंत लाभ

प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों को लक्षित करती है, जिन्हें एकमुश्त 20,000 से 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 8 लाख से अधिक परिवारों को 2,310 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि वितरित की गई है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मृतक की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2025: पात्रता और जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आवेदक nfbs.upsdc.gov.in पर, जबकि बिहार में serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

parivarik labh yojana
parivarik labh yojana

पंजीकरण: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए nfbs.upsdc.gov.in) पर जाकर “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें। जनपद, तहसील और ग्राम का चयन करने के बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

आधार सत्यापन: आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके सत्यापन पूरा करें। इसके बाद एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।

दस्तावेज अपलोड: लॉगिन करने के बाद मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

आवेदन जमा करें: सभी जानकारी जांचने के बाद “फाइनल लॉक” बटन दबाएं। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर संबंधित कार्यालय में जमा कराएं।

लाभार्थी 45 दिनों के भीतर सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए वेबसाइट पर “लाभार्थी सूची” या “आवेदन स्टेटस” विकल्प का उपयोग करें।

आधिकारिक वेबसाइट:

उत्तर प्रदेश: nfbs.upsdc.gov.in

बिहार: serviceonline.bihar.gov.in

मध्य प्रदेश: socialsecurity.mp.gov.in/nfbs

हेल्पलाइन नंबर: 1800-123-4567

यह योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें संकट के समय सहारा देने का एक प्रभावी माध्यम है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार इसका लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, केवल उत्तर प्रदेश में ही 2,727 परिवारों को 2024-25 में लाभान्वित किया जा चुका है!

Leave a Comment