मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA योजना) राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवारों को प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है, जिससे उन्हें बिना किसी वित्तीय चिंता के अपना इलाज करवाने की सुविधा मिलती है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और पूर्व गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना का एकीकृत रूप बनाकर पेश किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में नागरिकों को निःशुल्क या अत्यंत किफायती दरों पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ और पात्रता की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान के नागरिकों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी शामिल है। योजना के तहत दो श्रेणियां हैं – निःशुल्क श्रेणी और सशुल्क श्रेणी। निःशुल्क श्रेणी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, और लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हैं।
विशेष रूप से, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस योजना में विशेष लाभ दिया गया है। उनकी बीमारी में यह योजना सहारा बनेगी और उन्हें 25 लाख का निःशुल्क इलाज मिलेगा। जो परिवार निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते, वे 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का प्रीमियम भुगतान करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग वहन किया जाएगा।
योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पीडियाट्रिक पैकेज भी जोड़े गए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए मां वाउचर योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
MAA योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़
MAA योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाना होगा। वहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो आप नई आईडी बना सकते हैं। लॉगिन के बाद, सिटीजन सर्विस पर क्लिक करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या MAA योजना का विकल्प चुनें।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड (या पंजीकरण रसीद), और जन आधार से लिंक मोबाइल नंबर शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी श्रेणी (निःशुल्क या सशुल्क) का चयन करके आवश्यक जानकारी भरनी होगी। निःशुल्क श्रेणी के लिए, आपको अपनी उपयुक्त श्रेणी (SMF, Contractual, या Covid-19 Ex-Gratia) का चयन करना होगा।
सशुल्क श्रेणी के लिए, आवेदन जमा करने के बाद आपको 850 रुपये का प्रीमियम ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट maayojana.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं या मोबाइल ऐप MAA-Y डाउनलोड कर सकते हैं।
योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 1800-180-6127 पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर आप और आपका परिवार बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।